जनपद सदस्य को पद से हटाया गया

छत्तीसगढ़ संवाददाता मनेन्द्रगढ़, 27 अप्रैल। जनप्रतिनिधि होकर लाभ अर्जन के मामले में दोषी पाए जाने पर एमसीबी कलेक्टर ने जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ के सदस्य मकसूद आलम को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने का आदेश जारी किया है। ज्ञात हो कि केल्हारी निवासी 39 वर्षीय रवि गुप्ता द्वारा कलेक्टर को इस आशय की लिखित शिकायत की गई थी कि जनपद सदस्य मकसूद आलम के द्वारा अपने पदीय कत्र्तव्यों के विरूद्ध जाकर पंचायत कार्यों में मटेरियल सप्लाई कर लाभ अर्जित किया गया है। कलेक्टर द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र, संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अंतिम लिखित तर्क के विवेचन उपरांत आदेश में कहा गया जनपद सदस्य होते हुए मकसूद आलम द्वारा ग्राम पंचायत केलुआ एवं डांडहंसवाही में बिल के माध्यम से बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर लाभ अर्जित किया गया है। छग पंचायती राज अधिनियम की धारा 100 में प्रावधानित है कि पंचायत का कोई भी सदस्य बिना अनुज्ञा के पंचायत से लाभ अर्जित करता है तो वह दंड का भागी होगी। मकसूद आलम का ठेकेदारी के रूप में पंजीयन भी है जिससे स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा ठेकेदारी कार्य भी बिना अनुज्ञा के किया गया है। कलेक्टर द्वारा उक्त जनपद सदस्य को पद से तत्काल प्रभाव से हटाए जाने का आदेश जारी करते हुए सीईओ जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।

जनपद सदस्य को पद से हटाया गया
छत्तीसगढ़ संवाददाता मनेन्द्रगढ़, 27 अप्रैल। जनप्रतिनिधि होकर लाभ अर्जन के मामले में दोषी पाए जाने पर एमसीबी कलेक्टर ने जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ के सदस्य मकसूद आलम को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने का आदेश जारी किया है। ज्ञात हो कि केल्हारी निवासी 39 वर्षीय रवि गुप्ता द्वारा कलेक्टर को इस आशय की लिखित शिकायत की गई थी कि जनपद सदस्य मकसूद आलम के द्वारा अपने पदीय कत्र्तव्यों के विरूद्ध जाकर पंचायत कार्यों में मटेरियल सप्लाई कर लाभ अर्जित किया गया है। कलेक्टर द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र, संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अंतिम लिखित तर्क के विवेचन उपरांत आदेश में कहा गया जनपद सदस्य होते हुए मकसूद आलम द्वारा ग्राम पंचायत केलुआ एवं डांडहंसवाही में बिल के माध्यम से बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर लाभ अर्जित किया गया है। छग पंचायती राज अधिनियम की धारा 100 में प्रावधानित है कि पंचायत का कोई भी सदस्य बिना अनुज्ञा के पंचायत से लाभ अर्जित करता है तो वह दंड का भागी होगी। मकसूद आलम का ठेकेदारी के रूप में पंजीयन भी है जिससे स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा ठेकेदारी कार्य भी बिना अनुज्ञा के किया गया है। कलेक्टर द्वारा उक्त जनपद सदस्य को पद से तत्काल प्रभाव से हटाए जाने का आदेश जारी करते हुए सीईओ जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।