एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध लागू

छत्तीसगढ़ संवाददाता दुर्ग, 21 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण पर प्रतिबंध 19 अप्रैल से लागू हो गया है, जो 1 जून तक प्रतिबंध रहेगा। आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। समीक्षा दुर्ग, 21 अप्रैल। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय क्षेत्र क्रमांक 07 दुर्ग हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक एस.बी. शेट्टेनवर (आईएएस) एवं लथकर श्रीकेश बालाजीराव (आईएएस), पुलिस प्रेक्षक अनुपम शर्मा (आईपीएस) एवं व्यय प्रेक्षक प्रसन्ना वी. पट्टनाशेट्टी (आईआरएस) ने संयुक्त रूप से शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सिमीक्षा की। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला भी सम्मिलित हुए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने निर्वाचन ऑब्र्जवरों को जिले की मूलभूत जानकारियों से अवगत कराते हुए निर्वाचन तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 320 है। क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या 4, महिला प्रबंधित मतदान केंद्रों की संख्या 60 है। दिव्यांग कर्मियों द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्रों की संख्या 06, युवा कर्मियों द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्रों की संख्या 30 एवं आदर्श मतदान केंद्रों की संख्या 30 है। जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 14,21,188 है। जिसमें 7,05,874 पुरूष मतदाता, 7,15,261 महिला मतदाता एवं 53 तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। 80$ मतदाताओं की संख्या 4887, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 8929, सेवा मतदाताओं की संख्या 1970 है। जिले के सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए समुचित प्रबंध किये जाएंगे। कलेक्टर ने निर्वाचन कार्यों के लिए गठित की गई विभिन्न ईकाइयों तथा प्रशिक्षण आदि के संबंध में भी अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक शुक्ला ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था और प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयों के संबंध में अवगत कराया। जिला पंचायत के सीईओ अश्वनी देवांगन ने मतदाता जागरूकता हेतु जिले में चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों की जानकारी दी। निर्वाचन प्रेक्षकों ने कहा कि सभी एआरओं, नोडल अधिकारियों एवं प्रर्वतन एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने के लिए अपनी भुमिका का निर्वहन करें। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर बी.के. दुबे, एएसपी अभिषेक झा सहित समस्त नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध लागू
छत्तीसगढ़ संवाददाता दुर्ग, 21 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण पर प्रतिबंध 19 अप्रैल से लागू हो गया है, जो 1 जून तक प्रतिबंध रहेगा। आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। समीक्षा दुर्ग, 21 अप्रैल। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय क्षेत्र क्रमांक 07 दुर्ग हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक एस.बी. शेट्टेनवर (आईएएस) एवं लथकर श्रीकेश बालाजीराव (आईएएस), पुलिस प्रेक्षक अनुपम शर्मा (आईपीएस) एवं व्यय प्रेक्षक प्रसन्ना वी. पट्टनाशेट्टी (आईआरएस) ने संयुक्त रूप से शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सिमीक्षा की। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला भी सम्मिलित हुए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने निर्वाचन ऑब्र्जवरों को जिले की मूलभूत जानकारियों से अवगत कराते हुए निर्वाचन तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 320 है। क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या 4, महिला प्रबंधित मतदान केंद्रों की संख्या 60 है। दिव्यांग कर्मियों द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्रों की संख्या 06, युवा कर्मियों द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्रों की संख्या 30 एवं आदर्श मतदान केंद्रों की संख्या 30 है। जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 14,21,188 है। जिसमें 7,05,874 पुरूष मतदाता, 7,15,261 महिला मतदाता एवं 53 तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। 80$ मतदाताओं की संख्या 4887, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 8929, सेवा मतदाताओं की संख्या 1970 है। जिले के सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए समुचित प्रबंध किये जाएंगे। कलेक्टर ने निर्वाचन कार्यों के लिए गठित की गई विभिन्न ईकाइयों तथा प्रशिक्षण आदि के संबंध में भी अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक शुक्ला ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था और प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयों के संबंध में अवगत कराया। जिला पंचायत के सीईओ अश्वनी देवांगन ने मतदाता जागरूकता हेतु जिले में चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों की जानकारी दी। निर्वाचन प्रेक्षकों ने कहा कि सभी एआरओं, नोडल अधिकारियों एवं प्रर्वतन एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने के लिए अपनी भुमिका का निर्वहन करें। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर बी.के. दुबे, एएसपी अभिषेक झा सहित समस्त नोडल अधिकारी उपस्थित थे।